श्री नीतीश कुमार, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, सह अध्यक्ष राज्यस्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वेब-आधारित सेवा-केंद्र और आंकड़ा संग्रह पद्धति का 27.9.2013 को लोकार्पण किया गया... यह देश की प्रथम वेब साइट है जो अत्याचार-पीडि़तों के कानूनी-अधिकारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है-
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    श्री नीतीश कुमार
    माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा
     
    वेब-आधारित सेवा-केंद्र और आंकड़ा संग्रह पद्धति 

    का
    27.9.2013 को लोकार्पण किया गया

     

    यह देश की प्रथम वेब साइट है जो अत्याचार-पीडि़तों के कानूनी-अधिकारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। कोई भी पीडि़त पंचायत के वसुधा-केंद्र में जाकर इस वेब-साइट में भ्रमण करके यह जान सकता है कि अत्याचार का शिकार होने के बाद उसके कौन से कानूनी अधिकार हैं और उस अधिकार को दिलाने का कर्तव्य किस अधिकारी का है। इसके अलावा अधिनियम और नियमावली में विहित जिला-मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक विशेष अधिकारी आदि सरकारी-सेवकों के कर्तव्यों के बारे में जान सकते हैं। यह बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण की ऐतिहासिक परम्परा और वर्तमान में आयोजित की जा रही प्रशिक्षण-कार्यशालाओ के वीडिओ आदि को भी जन-सामान्य के सामने प्रस्तुत करती है।

    ऑनलाइन प्राथमिकी पंजीकरण - कोई भी पीडि़त व्यक्ति वेब साइट के : आपकी समस्या-हमारा समाधान नामक शीर्ष को क्लिक करके अपनी किसी समस्या को बता सकता है और आन लाइन प्राथमिकी पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।

    वेब एप्लीकेशन - यह चार खण्डों मे विभाजित है -

    प्रथम खंड : यह पुलिस महानिरीक्षक कमजोर वर्ग और सचिव अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रण मे कार्य करेगा और यहाँ से सभी जिलों से प्रविष्ट और प्रेषित अपराध आंकड़ो : प्राथमिकी विवरण पर्यवेक्षण-विवरण आरोप-पत्र विवरण न्यायालय संज्ञान विवरण न्यायालय में अपील विवरण पुलिस द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति विवरण पीडि़त को प्राप्त क्षतिपूर्ति विवरण को तिथि-सहित देखा जा सकता है और आवश्यक निर्देश जिलों को दिए जा सकते है। यहीं से जिला के अधिकारियों को एप्लीकेशन का प्रशासक बनाया और प्रबंधित किया जाएगा।

    द्वितीय खंड : जिला पुलिस अधीक्षक: यह खंड अधीक्षक कार्यालय द्वारा अत्याचार-कांडों से सम्बंधित प्रथम-खंड में वर्णित शीर्षकों में आंकड़ो सूचनाओं की प्रविष्टि के लिए होगा। इंटरनेट के काम नहीं करने पर भी इस खंड में आंकड़ो की प्रविष्टि की जा सकेगी और यह आफ लाइन भी काम करेगा। ऑनलाइन होने पर प्रविष्ट-आंकडे को डाटा-निर्यात बटन द्वारा प्रेषित करते हुए ऑनलाइन किया सकेगा।

    तृतीय खंड : जिला कल्याण अधिकारी : इस खंड में जिला कल्याण अधिकारी द्वारा पुलिस प्रस्ताव पर पीडित को भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति राशि पेंशन आदि का तिथि सहित विवरण अंकित किया किया जाएगा।

    चतुर्थ खंड : जिला मजिस्ट्रेट : इसके माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट जिलों से प्रविष्ट और प्रेषित किये गए आंकड़ो ंऔर सूचनाओं को देख सकते हैं और उपयुक्त निर्देश भी जिला कल्याण अधिकारी को दे सकते है।

    एक क्लिक में काण्ड-विवरण प्राप्त करना : जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रविष्ट और प्रेषित आंकड़ोके आधार पर मुख्य प्रशासक या किसी अन्य प्रशासक द्वारा किसी भी काण्ड का विस्तृत-प्रतिवेदन एक क्लिक में प्राप्त किया जा सकता है।

    काण्ड से सम्बंधित फाइल या फोटो को घटना-स्थल से ही संलग्न कर ऑन लाइन प्रेषित किया जा सकता है : किसी काण्ड से सम्बंधित फाइल जैसे पर्यवेक्षण-टिप्पणी विशेष प्रतिवेदन फोटो आदि संलग्न कर आनलाइन प्रेषित किया जा सकता है।

     


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